झाबुआ । Am Live news bureau report 28 अक्टूबर, 2024। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भीमपुरी जनपद पंचायत थांदला श्री दिनेश डामोर को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश की अवहेलना करने के सम्पादित कृत्य का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश, पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कण्डिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय जाँच संस्थित की जाती है।
पंचायत सचिव ग्राम पंचायत भीमपुरी जनपद पंचायत थांदला श्री दिनेश डामोर को श्री अनिल डामोर निवासी ग्राम पंचायत भीमपुरी द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन मे दर्ज शिकायत के माध्यम से “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.” के अंतर्गत स्वीकृत कपिलधारा कूप की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण राशि भुगतान कराने की मांग की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य की सामग्री राशि का भुगतान करने मे अनावश्यक विलम्ब करने के फलस्वरूप शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान प्राप्त नही हो सका है।
प्रकरण मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत भीमपुरी के पंचायत सचिव श्री डामोर द्वारा हितग्राही का जॉबकार्ड से मुखिया का नाम डिलिट किया गया तथा इस संबंध मे “सूचना पत्र” जारी किये जाने पर, श्री डामोर द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया। श्री डामोर द्वारा सीएम हेल्पलाईन के निराकरण हेतु किसी तरह के प्रयास भी नही किये गये। स्पष्ट है कि, श्री डामोर द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप उक्त स्थिति निर्मित हुई है।
निलम्बन अवधि मे श्री डामोर का मुख्यालय कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, थांदला नियत किया जाता है तथा श्री डामोर को नियमानुसार निलम्बन भत्तें की पात्रता अर्जित रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाये।