आखिर वह कौन बड़ा साहब है जिसके नाम पर महिला एवं बाल विकास,जिला झाबुआ में कभी नियुक्ति दिलाने के नाम पर तो कभी रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही।

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महिला एवं बाल विकास परियोजना थांदला के अंतर्गत एक पीड़िता श्रीमती मेता डामोर, निवासी पलासडोर के द्वारा महिला बाल विकास विभाग झाबुआ के बड़े साहब के नाम पर पर्यवेक्षक के द्वारा रिटायरमेंट की अवधि 4-5 ,वर्ष बढ़ाने के एवज में रुपए 11000 की रिश्वत ली गई है। दबाव पूर्वक अवैध रिश्वत की मांग की जाने पर पीड़िता ने दी गई, रिश्वत दी जाने के संबंध में जनसुनवाई में कलेक्टर को पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन दिया गया।

जी हा आपने सही सुना कुछ दिन पहले हमने आपको Am Live News के माध्यम से सचेत किया गया था कि जिला पंचायत झाबुआ के कर्मचारी द्वारा महिला एवं बाल विकास जिला झाबुआ के साहब के कहने पर रिश्वत की मोटी रकम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका की नियुक्ति दिलाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली जाती हैं। कलेक्टर जनसुनवाई में प्रस्तुत लिखित रिश्वत की शिकायत से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महिला एवं बाल विकास जिला झाबुआ के साहब के कहने पर ही जिले में अवैध वसूली धड़ल्ले से चल रही है। शासन प्रशासन के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारीगण को इस और विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक जांच दल घटित कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाना चाहिए। जिससे अशिक्षित गरीब आदिवासियों का आर्थिक एवं मानसिक रूप से शोषण न किया जाए।

संयुक्त कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

            झाबुआ 16 जनवरी, 2024। संयुक्त कलेक्टर श्री सत्यनारायण दर्रो के द्वारा मंगलवार को प्रातः11 बजे आयोजित जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं को सुना।
          जनसुनवाई में आवेदिका शोभा पति स्व. रंजीत गहलोत निवासी रायपुरिया तहसील पेटलावद ने बताया कि उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी जिसकी मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली है दुर्घटना सहायता राशि दिलवाने संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदिका श्रीमती मेता डामोर निवासी ग्राम पलासडोर तहसील थांदला द्वारा बताया की

महिला एवं बालविकास परियोजना थांदला कि सेक्टर पर्यवेक्षक सावित्री परमार के द्वारा सेवा अवधि बढ़ाने के लिए 11 हजार रूपए की रिश्वत लेने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया।
प्रार्थी युसूफ पिता हमीद खान, श्रीमती नरगीस बेवा पति स्व. सलीम खान, इस्माईल पिता स्व. महबूब, अमजद पिता स्व. मुस्ताक खान निवासी मेघनगर द्वारा बताया की अंडे की दुकान संचालित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। प्राथी गोपीचंद सिन्धी निवासी मेघनगर के होकर उसकी पत्नी जमनाबाई का मृत्यु हो गई थी जिसके कारण आर्थिक सहायता स्वीक्रत कर पेंशन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
आवेदक अनिल, कालू, विजय, राजू, रवि, जानी, जमना के द्वारा बताया की नगर पालिका झाबुआ में पिछले चार माह से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया।
इस प्रकार जनसुनवाई में कुल 43 आवेदन आए। संयुक्त कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए।
इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एच. एस. विश्व कर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

अगले अंक में हम आपको बताएंगे आखिर वह साहब कौन है जिनके निर्देश पर अवैध वसूली की जाती है।

ए.एम.लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।


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