- निर्धारित स्टॉपेज पर ही रुकेंगी यात्री बसें
- सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से होगा पालन
लॉकडाउन में करीब 3 महीने तक बंद रहने के बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंदर अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसें चलाने की मंजूरी दे दी है. इस दौरान केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही बसें रुकेंगी.आज से बस सेवा शुरू हो जाएगी.
यात्रा के दौरान बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा. यात्रियों को बस में चढ़ते, बैठते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. बसों को नियमित अंतराल के भीतर अंदर और बाहर से सैनिटाइज करना जरूरी होगा.
बसों के सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपो क्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है. सफर के दौरान यात्रियों या ड्राइवर के धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाने और थूकने पर प्रतिबंधित रहेगा.
बस में यात्रा करने वाले यात्री किस जिले से किस जिले तक यात्रा कर रहे हैं, उसकी नामजद सूची बनाकर रखनी होगी. इससे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आसान होगी. सफर के दौरान ड्राइवर के केबिन में किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा. केबिन नहीं होने की स्थिति में प्लास्टिक या पर्दे लगाना अनिवार्य होगा, जिससे ड्राइवर और यात्रियों का सीधा संपर्क ना हो.
राज्य में खुलेंगे शॉपिंग मॉल
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में क्लबों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है. आदेश के मुताबिक क्लबों, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति की जरूरत होगी.
इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा.
सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद