Jhabua, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अपर कलेक्टर एसपीएस चौहान, द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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A one morning news, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 225/2020/सी-1 दिनांक 22 अगस्त अनुसार कोविड -19 कोरोना वायरस की व संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदत शक्तियों के परिपेक्ष में पूर्व में आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अपर कलेक्टर एसपीएस चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य त्यौहार का आयोजन तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्तियां-ताजियों का स्थापित करना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। जिले में किसी भी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों व ताजियों का नदियों एवं तालाब व जलाशयों में विसर्जन करना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा मूर्तियों व ताजियों का विसर्जन प्रत्येक अनुभव स्तर पर समस्त नगरयी ग्रामीण क्षेत्र में शासन के द्वारा वार्ड वार टैंकरों, वाहनों में एकत्रित कर विसर्जन किया जाएगा जिले में सार्वजनिक रूप से नदियों तालाबों व जलाशयों में आमजन एकत्रित होना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा शासन प्रशासन के उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 188 एवं 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 एवं 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत विधिवत समस्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


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