झाबुआ। Albert Mandoriya, Editor In Chief Am Live News. दिनांक 11.10.2024 (नियम के विरुद्ध नियुक्ति का प्रथम अंक) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पेटलावद अंतर्गत कार्यकर्ता/सहायिका रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2022 में विज्ञप्ति जारी करते हुए लगभग 33 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक परियोजना स्तर पर आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए वर्ष 2024 में खंड स्तरीय चयन समिति के द्वारा 33 आंगनबाड़ी केंद्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया था उक्त संबंध में शिकायतकर्ताओ द्वारा यथा समय श्री राधुसिंह बघेल जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला झाबुआ समक्ष में दावे आपत्तियां एवं कलेक्टर जनसुनवाई एवं सीएम हेल्प आदि वरिष्ठ स्तर पर शिकायते प्रस्तुत की गई हैं।
शिकायतकर्ता कुमारी राधा डामोर के अनुसार जिला मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राधुसिंह बघेल के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत एवं कलेक्टर जनसुनवाई में उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया शिकायतकर्ता का आरोप है कि चयन समिति के द्वारा कु.राधा की योग्यता के अनुसार पात्रता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने के बाद भी आज दिनांक तक विधिवत आपत्ति का निराकरण करते हुए जिला मुख्यालय एवं परियोजना स्तर से नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया गया। एवं शिकायतकर्ता कु.मीरा पिता गलिया गामड़ द्वारा चयन सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी श्रीमती लीला पति गोपाल मैडा को बीपीएल के 10 अंक प्रदान किए एवं कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं उत्तीर्ण नहीं होने के बाद भी फर्जी तरीके से अंकसूची आदि बनवा कर प्रस्तुत की गई उक्त संबंध में आपत्तिकर्ता कु.मीरा गामड़ के द्वारा मय साक्ष्य आपत्ति प्रस्तुत की गई परंतु जिला मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ पर आपत्ति एवं सी.एम.हेल्प शिकायत का विधिवत निराकरण नहीं करते हुए शिकायतकर्ता को गुमराह कर जिला मुख्यालय पर बुलाकर सुश्री वर्षा चौहान, सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग जिला झाबुआ के द्वारा जबरन दबाव पूर्वक एवं मानसिक रूप से परेशान किया जाकर शिकायत का निराकरण किए बिना शिकायत बंद करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।
ज्ञात हो कि एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना राणापुर में आरोपी श्रीमती मोनिका पति नॉरबर्ट भूरिया लगभग विगत 8 वर्षों से फर्जी अंकसूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर नौकरी करने के मामले पर माननीय न्यायालय के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध किया जा कर कानूनी कार्यवाही प्रचलित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन झाबुआ को उक्त पेटलावद परियोजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।
शिकायतकर्ता श्रीमती रानू पति सीताराम गामड़ को कक्षा 12 वीं प्राप्तांक अंकों के प्रतिशत के मान से परियोजना अधिकारी के द्वारा वरीयता सूची में अंक प्रदान नहीं किए जाने के आरोप लगाते हुए उक्त संबंध में आपत्तिकर्ता के द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई उक्त शिकायत का निराकरण किए बिना श्री अजय चौहान, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। एवं शिकायतकर्ता श्रीमती कैलाशी पति अनिल डामर के द्वारा परियोजना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि परियोजना अधिकारी के द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाकर विभाग के निर्देशों के विरुद्ध वरीयता सूची में शिकायतकर्ता को 9 वे स्थान पर सूची में शामिल किया गया जोकि नियम के विरुद्ध है।
शिकायतकर्ता श्रीमती सावित्री पति नराण गरवाल के द्वारा भी नियमानुसार वरीयता सूची में अंक प्रदान नही करने पर जिला स्तर पर आपत्ति शिकायत प्रस्तुत की गई कि परियोजना अधिकारी के द्वारा चयन वरीयता सूची में नियमानुसार अंक प्रदान नहीं किए गए । एवं शिकायतकर्ता श्रीमती रवीना पति भानु प्रताप सिंह को वरीयता सूची में तृतीय स्थान पर सूची में शामिल किया गया जबकि श्रीमती दुर्गा पति दिलीप मुनिया द्वितीय स्थान पर एवं श्रीमती रेखा पति प्रेमसिंह सिंगाड दोनों को बीपीएल के 10-10 अंक गलत दिए गए जबकि विपक्षीगण के पक्का मकान, ट्रैक्टर ट्राली, मोटरसाइकिल आदि से आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी श्रीमती दुर्गा पति दिलीप मुणिया एवं श्रीमती रेखा पति प्रेमसिंह सिंगाड़ को गरीबी रेखा सूची में किन आधार पर पात्र माना गया हैं उक्त तथ्यों की जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु जिला मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ में पदस्थ अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही। एवं शिकायतकर्ता श्रीमती मंगली पति शंकर का आरोप है कि निर्देशानुसार अंक तालिका के ग्रेड का निर्धारण नहीं किया जा कर पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते हुए परियोजना अधिकारी इशिता मसानिया के द्वारा चयन सूची में द्वितीय स्थान पर सूची में शामिल किया गया ।
शिकायतकर्ता श्रीमती अनीता पति संतोष मैड़ा के द्वारा भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया की पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते हुए चयन सूची में द्वितीय स्थान पर शामिल किया गया जो गलत है नियमानुसार शिकायतकर्ता को अंक प्रदान नहीं करते हुए परियोजना अधिकारी पेटलावद के द्वारा जानबूझकर पक्षपात किया जा रहा है। एवं श्रीमती अनीता पति संतोष मैड़ा को निर्देशों के पालन में ग्रेड का निर्धारण नहीं किया जाकर पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते हुए परियोजना अधिकारी पेटलावद के द्वारा चयन सूची में द्वितीय स्थान पर सूची में शामिल किया गया जो नियम के विरुद्ध हो कर नियम अनुसार ग्रेडिंग किए जाने पर शिकायतकर्ता को चयन सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हो सकता है।
इस प्रकार शिकायतकर्ताओं की शिकायत एवं न्यूज़ ब्यूरो को दी गई जानकारी के मुताबिक जिला महिला बाल विकास विभाग झाबुआ में सदस्य अधिकारियों पर शिकतकर्ताओ द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि शिकायत का निराकरण समय सीमा में नहीं करते हुए शिकायत का निराकरण किया जा रहा कहते हुए जिला मुख्यालय झाबुआ पर गुमराह कर बुलवाया जा कर दबाव पूर्वक शिकायत वापस लेने का बार-बार दबाव बनाया जा रहा है एवं शिकायतकर्ता के गांव में विपक्षीगण द्वारा कहा जाता है कि महिला बाल विकास विभाग जिला झाबुआ में पदस्थ अधिकारियों को रिश्वत दी गई है प्रार्थी को उक्त जानकारी सूत्रों प्राप्त के मुताबिक विपक्षीगण के द्वारा अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने के कारण निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते हुए मामले को जानबूझकर लंबित किया जा रहा है। जिला प्रशासन को उक्त गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए। उक्त संबंध में न्यूज़ ब्यूरो के द्वारा परियोजना अधिकारी पेटलावद कु.इशिता मसानिया को संपर्क किए जाने पर कॉल अटेंड नहीं किया गया।
शिकायत जांच विचाराधीन है मार्कशीट के आदि दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित को पत्र जारी किया गया है। शिकायत जांच विचाराधीन है। श्री अजय चौहान सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला झाबुआ