खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बिना लाइसेंस संचालित मिनरल वाटर प्लांट सील।

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बिना लाइसेंस संचालित मिनरल वाटर प्लांट सील

AM-LIVE MADHYA PRADESH झाबुआ। कलेक्टर सोमेश् मिश्रा के निर्देशन मे खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं नापतौल विभाग द्वारा जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है। त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त दल द्वारा लगातार विभिन्न स्थानो पर जाकर प्रकरण पंजिबध्ध् किये जा रहे है।

कुछ दिनों पूर्व भी संयुक्त दल द्वारा मेघनगर के इंडस्ट्रियल एरिया मे बिना पंजीयन/लाइसेंस के संचालित पाई गई चस्का(पेप्सी) निर्माण इकाई को सील कर बन्द करवाया गया था तथा सेकरीन होने की आशंका के आधार पर नमूने लिए जाकर जाँच प्रयोगशाला को भेजे गए है, जिनकी रिपोर्ट आना अभी शेष है।

इसके पश्चात शिकायत मिलने पर संयुक्त दल से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ग्राहक बनकर राजगढ़ नाका स्थित विभिन्न दुकानों पर पहुंचे जहाँ एम आर पी से अधिक मूल्य पर दूध और कोल्ड्रिंकस् विक्रय करते पाए जाने पर नापतौल निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज किये गए है।

संयुक्त दल द्वारा आज झाबुआ के रिहायशी इलाके मे संचालित मिनरल वाटर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया। जहाँ मिनरल वाटर निर्माण किया जाना पाया गया। जिसपर मिथ्याछाप होने की आशंका के आधार पर पानी के नमूने लिए गए है तथा मौके पर प्रोपराइटर से बी आई एस, आई एस आई सर्टिफिकेट एंव खाद्य लाइसेंस पूछने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आधार पर उक्त प्लांट को लाइसेंस प्राप्त करने तक की स्थिति मे बंद करवाया गया है।
इसके पूर्व भी दल दो से तीन बार प्लांट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था लेकिन प्रोपराइटर कभी मौजूद नहीं पाए गए थे।


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