झाबुआ। धारा 116,107 का उलंघन कर गांव में शांति भंग करने के संबंध में जेवियर उर्फ कालू पिता अगस्तीन खराड़ी निवासी ग्राम पंचायत नरवालिया का हो कर आए दिन गांव फलिया में गाली गलौच व धोसधमकी करता है उक्त आरोपी के विरुद्ध लिखित में शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसके पश्चात पुलिस चौकी अंतरवेलिया के द्वारा धारा 107,116 की कार्यवाही की गई थी। परंतु जेवियर उर्फ कालू खराड़ी में आज तक कोई सुधार नहीं आया कालू खराड़ी अपराधिक प्रवृत्ति का होकर आए दिन गाली गलौच व धौंस धमकी व महिला के साथ अपशब्दों का प्रयोग करता है। शिकायतकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री सीएम हेल्प पर शिकायत दर्ज करवाई गई ऐसा प्रतीत होता है कि अब सीएम हेल्प भी एक मजाक बनकर रह गया शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर विपक्ष के विरुद्ध बिना किसी कार्यवाही के दबाव पूर्वक शिकायत को जबरन बंद करवा दिया जाता है उक्त संबंध में भी शासन प्रशासन को उचित जांच कर संबंधित के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्यवाही करना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके।
आखिर ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पुलिस किन के दबाव में आ कर आरोपी को संरक्षण दे रही है ऐसे ही अपराधिक प्रवृत्ति के धूर्त लोगों की वजह से भारतीय कानून का मजाक बना भारतीय महिलाएं असुरक्षित होकर से ऐसे धूर्त लोगों की शिकार बनती है। धारा 107, 116 की कार्यवाही करने के पश्चात उसी दिन जेवियर उर्फ कालू खराड़ी के द्वारा धमकी व गाली-गलौच व अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कानून का उल्लंघन किया लगभग 15 दिन हो चुके परंतु कालू खराड़ी के विरुद्ध न तो कार्यवाही की गई न आवेदिका को कोई न्याय मिला।

ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया वह महज कागजों में सिमट कर रह गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा आश्वासन दिया गया कि संबंधित के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को उक्त संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए।