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झाबुआ। जनवरी 2021 कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत मेघनगर तहसीलदार श्री शक्ति सिंह चौहान पर 20 आवेदनों में समय पर सेवा नहीं देने पर ₹5000 का अर्थदंड आरोपित किया है। श्री चौहान ने इस संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया श्री सिंह ने आदेश दिया है कि आरोपित शास्ति की वसूली आगामी वेतन की जावे।
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