जिला मुख्यालय झाबुआ पर निर्धारित स्थान पर वाहन खड़े नहीं करने पर 500 से 2000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया।

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झाबुआ जिला मुख्यालय के बाहर वाहनों की पार्किंग को लेकर कार्यालय के चारों तरफ चिन्हित किया स्थान,

दोपहिया वाहन एवं फोर व्हील वाहन के लिए नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रू.500-2000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

झाबुआ कलेक्टर कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर यह स्पष्ट अंकित है । कि अंडर लाइन के बाहर वाहन खड़े करने पर उक्त जुर्माना देय होगा ।परंतु उक्त नियमों का उलंघन सरे आम किस प्रकार होते नजर आ रहा है आप देख सकते ।

उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, झाबुआ से चर्चा की गई अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार उन्हें उक्त संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कहते हुए उन्होंने तत्काल मौके का निरीक्षण किया ।

जिला झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया , चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट


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