कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ
दिनांक 07.10.2020
“वर्षों से फरार कई स्थाई वारंटियों को झाबुआ पुलिस ने किया गिरफ्तार “
अपराधियों में भय का माहौल। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि स्थाई एवं फरारी वारंटियों के धर-पकड़ अभियान के तहत—
1- चौकी प्रभारी पिटोल एवं उनकी टीम द्वारा थाना कोतवाली झाबुआ के प्रकरण क्रमांक 1971/2011 धारा 363,366,376,506 भादवि में फरार स्थाई वारंटी बाबू पिता मोतीभाई परमार उम्र 40 वर्ष निवासी आगावाड़ा, लिमडी दाहोद को दिनांक 05.10.2020 को, प्रकरण क्रमांक 921/1998 धारा 7,11 पशु क्रूरता अधिनियम में फरार स्थाई वारंटी रुमाल पिता मावजी मेड़ा उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सेमलखेड़ी दाहोद व किलान पिता पुनिया उर्फ पुजिया बारिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बागावाड़ा दाहोद गुजरात को दिनांक 06.10.2020 को एवं प्रकरण क्रमांक 93/2002, धारा 353,332,147,323 भादवि, प्रकरण क्र. 199/2004, धारा 353,332,147,323 भादवि में फरार स्थाई वारंटी जोतिया पिता अदिया निवासी नवापुरा गुजरात को दिनांक 07.10.2020 को, मुखबिर की सूचना पर उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा आरोपी बाबू परमार की गिरफ्तार पर 7,500/- रूपये, आरोपी रूमाल मेड़ा की गिरफ्तार पर 5,000/- रूपये, आरोपी किलान बारिया की गिरफ्तार पर 5,000/- रूपये, आरोपी जोतिया की गिरफ्तार पर 2,500/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई। उक्त वारंटियों को गिरफ्तारी करने में उनि हिरूसिंह, प्र.आर. ओमप्रकाश, दिनेश, आर. अरविन्द, अशरफ, अनिल, अवनीश, संजय, सुरेश का सराहनीय योगदान रहा।
2- थाना कोतवाली झाबुआ की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.10.2020 को थाना कोतवाली के अप.क्र.60/2017, धारा 392 भादवि में घटना दिनांक 26.01.2017 से फरार आरोपी कमलू पिता धनसिंह भुरिया निवासी ग्राम भुतेड़ी हाल मुकाम- फत्तीपुरा थाना कालीदेवी को एवं दिनांक 06.10.2020 को थाना कोतवाली के प्रक.क्र.129/2012, धारा 138 एनआई एक्ट में 2016 से फरार आरोपी पूनसिंह पिता हुमजी परमार निवासी ग्राम भुराडाबरा थाना कालीदेवी को मुखबिर की सूचना पर झाबुआ-देवझीरी रोड़, उमरी फाटा से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा आरोपी कमलू भुरिया की गिरफ्तार पर 2,500/- रूपये, एवं आरोपी पूनसिंह परमार की गिरफ्तार पर 1,000/- रूपये,के ईनाम की उद्घोषणा की गई। उक्त वारंटियों को गिरफ्तारी करने में प्र.आर. रमेश, जगदीश, आर. मनोहर,रतन, महेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा।
3- थाना कोतवाली झाबुआ की चीता-3 में आर. 19 दिनेश निगवाल एवं आर. 175 कनसिंह भाबर द्वारा दिनांक 06.10.2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा, जिला रतलाम के प्रकरण क्र. 261/2014, गौ वंश अधिनियम की धारा 4,6,9 में फरार आरोपी तेजीया उर्फ तोजीया पिता बालु मेड़ा निवासी कयडावद झाबुआ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कयडावद से पकड़ने में सफलता हासिल की। बाद रतलाम पुलिस को सूचना कर उनके सुपुर्द किया। पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा आरोपी की गिरफ्तार पर 10,000/- रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई।
उक्त सराहनीय कार्य पर झाबुआ पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा उद्दघोषित ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा की।


