21 सितंबर से 23 सितंबर तक भोपाल विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने विधानसभा क्षेत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं जो 21 सितंबर से 23 सितंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा जारी आदेश के तहत 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा ओमनगर और वल्लभ भवन का समस्त झुगी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा आदेश ड्यूटी पर कर्मचारी अधिकारियों पर लागू नहीं होगा शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे