राजनीतिक दलों की आदर्श आचार संहिता के संबंध में बैठक आयोजित।

Spread the love

झाबुआ 14 अक्टूबर,2023। कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के राजनीतिक दलों की आदर्श आचार संहिता के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिसमे विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु लागू आदर्श आचार संहिता में राजनैतिक दलों हेतु लागू आवश्यक विभिन्न प्रावधानों एवं अधिनियम जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय दण्ड संहिता 1860, म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1986, संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, आबकारी अधिनियम 1915, आयुध एवं शस्त्र अधिनियम 1959, सराय अधिनियम 1867 की विस्तार से जानकारी प्रदाय की गई।


बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया गया की, राजनैतिक दलों की संभावित मीटिंग के लिए लाउडस्पीकर एवं अन्य ऐसी सुविधा के उपयोग के लिए पुलिस/ सक्षम अथॉरिटी से पूर्वानुमति जरूरी ली जानी चाहिए साथ ही रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है, रोड शो में बच्चो एवं पशु का उपयोग ना हो इसका विशेष ध्यान रखे। टीवी केबल पर चलाए जाने वाले विज्ञापन के लिए एमसीएमसी कमिटी का प्रमाणीकरण आवश्यक है। अभ्यर्थी अपने प्रचार हेतु झंडे पोस्टर बैनर नारा लेखन के लिए शासकीय संपति का उपयोग ना करे। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान बैनर, पोस्टर की तैयारी के लिए पॉलिथिन के उपयोग से बचना चाहिए। नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान रिटर्निग ऑफिस कार्यालय में 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश को अनुज्ञात किया जाएगा।
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री एस.एस. मुजाल्दा, संयुक्त कलेक्टर श्री भूपेंद्र रावत एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला झाबुआ से ब्यूरो चीफ अल्बर्ट मंडोरिया।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!