हाई कोर्ट इंदौर द्वारा अल्बर्ट मंडोरिया, समाजसेवी संस्थापक एवं पत्रकार को जानबूझकर छवि धूमिल कर जान से मारने का षड्यंत्र रचने के मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ एवं थाना प्रभारी कल्याणपुरा को आरोपी राजू पिता अंदरू मंडोरिया एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वडखिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए।

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हाई कोर्ट इंदौर द्वारा अल्बर्ट मंडोरिया, समाजसेवी संस्थापक एवं पत्रकार को जानबूझकर छवि धूमिल कर जान से मारने का षड्यंत्र रचने के मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ एवं थाना प्रभारी कल्याणपुरा को आरोपी राजू पिता अंदरू मंडोरिया एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वडखिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए।

आरोपीगण

झाबुआ। मामला जैसे आप सभी को ज्ञात होगा की विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत ट्रांसफार्मर को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत नरवालिया के ग्रोटो फलिया में स्थापित किया जाना था। परंतु बलछल से समाज उत्थान कार्यों के विरोधी राजू पिता अंदरू मंडोरिया एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वडखिया द्वारा अशिक्षित ग्रामीणों को गुमराह कर दो गुट बनाकर आपस में फूट डाल कर झगड़ा करवाते हुए अपने निजी फायदे के लिए निर्धारित स्थान को छोड़ कर ग्राम पंचायत नरवालिया के तालाब फलिया में विद्युत ट्रांसफार्मर को जबरन लगाया जा कर किसानों को विद्युत ट्रांसफार्मर के लाभ से जानबूझकर वंचित किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई में यथा समय लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत की गई थी। उक्त शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ के द्वारा शिकायत जांच में स्पष्ट किया गया कि उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर जिला प्रशासन के निर्देश के विरुद्ध लगाया गया है। उक्त शिकायत जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग जिला झाबुआ के द्वारा संबंधित विभाग को पत्र जारी कर उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर को पुनः निर्धारित स्थान ग्रोटो फलिया में लगाया जाए या विधायक निधि से स्वीकृत राशि का भुगतान किया है उक्त राशि वापस जमा कराने निर्देश दिए गए थे। अल्बर्ट मंडोरिया, एस.डब्ल्यू 24 न्यूज़ चैनल, जिला ब्यूरो चीफ एवं ए.एम.लाइव न्यूज़ पोर्टल, चीफ एडिटर, पत्रकार, द्वारा एक मुहिम चलाकर अशिक्षित ग्रामीणों की मदद करते हुए उक्त मामले को उजागर किया गया था। इसी दुर्भावना वश पत्रकार को षडयंत्र पूर्वक राजू पिता अंदरू मंडोरिया एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वडखिया ने बलछल से छवि धूमिल कर अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार को जान से मारने का षड्यंत्र रचने की लिखित शिकायत कलेक्टर जिला झाबुआ एवं पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ को 19/09/2022 को दी गई थी। आवेदक पत्रकार के द्वारा दोनों आरोपियों के बीच में मोबाइल में हुई बातचीत की वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग सी.डी शिकायत जांच कथन के संलग्न दी गई हैं। दोनों आरोपियों के बीच आपस में हुई बातचीत की वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग में उल्लेखित नाम सुनीता उर्फ सुन्नी,निलेश,विनोद, अनिल,जोजू ,मरिया, मोनिका, उक्त समस्त लोगों से सख्ती से शिकायत जांच के संबंध में पूछताछ की जा कर यह स्पष्ट किया जाए कि अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार को जान से मारने के षड्यंत्र में यह लोग भी शामिल है या नही।
परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण व्यथित पत्रकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की शरण ली गई है। उक्त मामले में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा तत्काल दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पुलिस प्रशासन के द्वारा राजू पिता अंदारू मंडोरिया, एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वडखिया के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हुए आवेदक को गुमराह किया गया कि जिला अभियोजन अधिकारी से परामर्श लेने के बाद ही संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी परंतु प्रश्न यह उठता है कि ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा तत्काल जिला अभियोजन अधिकारी से परामर्श लेकर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई हैं। इसी कारण से निर्भीक होकर आरोपी पक्ष के द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए आए दिन दबाव बनाते हुए झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। आरोपी राजू मंडोरिया एवं पप्पू वडखिया के परिजन के द्वारा अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार को उनके घर पर जा कर उन्हें शिकायत वापस नहीं लेने पर झूठे आरोपों में फंसाने कि धौंस धमकी देने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध लगभग 1 माह पूर्व मुख्य आरोपियों को छोड़ कर एक एफ.आई.आर भी दर्ज की गई है परंतु उस पर भी आज दिनांक तक अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त परिस्थितियों में आवेदक व्यथित होकर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई हाई कोर्ट के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि मुख्य आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाए अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा राजू एवं पप्पू के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश का पालन सख्ती से किया जाता है। पूर्व की तरह लीपापोती में लगे रहेंगे।

उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ऑर्डर कॉपी

पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि शिकायत जांच में कथन के संलग्न दी गई वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए एवं शिकायत जांच तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच की जा कर कड़ी कानूनी कार्यवाही समस्त आरोपीगण के विरुद्ध की जाए।
AM-LIVE NEWS Portal, Chief in Editor


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