कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत आदेश जारी,यह आदेश चुनाव सम्पन्न होने तक लागू प्रभावशील रहेगा

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झाबुआ 05 सितम्बर 2022। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-53-छछ.04.2022.पांच/1918 भोपाल दिनांक 02 सितम्बर 2022 द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन -2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी इस जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले में लोक शांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
अतःअपर कलेक्टर श्री एस.एस.मुजाल्दा जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत झाबुआ जिले की नगरीय निकाय झाबुआ/थांदला/पेटलावद/राणापुर की राजस्व सीमा में आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकां/प्रबंधकोंको आदेशित किया है कि अपने होटल लॉज सराय एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास अगले दिवस सायंकाल 05 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा। यह आदेश चुनाव सम्पन्न होने तक लागू रहेगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन की पदमुद्रा से दिनांक 03 सितम्बर 2022 को जारी किया गया।


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