पारा और राणापूर में खाद्य सुरक्षा विभाग और नापतौल की कार्यवाही, बिना पंजीयन संचालन पर 03 दुकान बंद करवाई गई।

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पारा और राणापूर में खाद्य सुरक्षा विभाग और नापतौल की कार्यवाही, बिना पंजीयन संचालन पर 03 दुकान बंद करवाई गई

झाबुआ 23 मई, 2022 ! झाबुआ कलेक्टर श्री सोमेश् मिश्रा के निर्देशन पर जिले में नापतौल विभाग एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। आज पारा में टीम द्वारा 6 दुकानों का निरीक्षण किया गया जिसमें 3 दुकानों के बिना पंजीयन होटल रेस्टोरेंट संचालन करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् धारा 31 के उल्लंघन में दुकानों को बंद करने के निर्देश दिये जाकर दुकानों को बंद किया गया है साथ ही महांकाल रेस्टोरेंट शिव मंदिर के पास, उपाध्याय रेस्टोरेंट बस स्टैंड, होटल महावीर बस स्टैंड तथा राजेंद्र रेस्टोरेंट सदर बाजार पारा के होटल में साफ सफ़ाई नहीं पायी जाने पर अधिनियम की धारा 32 का नोटिस जारी किया जा रहा है।

वही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 35 नमूने जाँच के लिए लिये गए है।

इसके पश्चात टीम द्वारा राणापूर् बस स्टैंड पर संचालित शनिदीप रेस्टोरेंट पर सेक्रिन, पोस्टर कलर एवं अखाद्य आरारोट पावडर की मिलावट की आशंका के आधार पर कुल्फी के दो नमूने जाँच के लिए लिये गए है, जिनकी जाँच भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में करवाई जा रही है। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी न्यायलीन कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा द्वारा बताया गया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता अपनी संस्था/दुकान का fssai खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति अवश्य प्राप्त कर लें, बिना पंजीयन खाद्य व्यवसाय नहीं किया जाने तथा संचालन करते पाए जाने पर ए डी एम कोर्ट से जुर्माने का प्रावधान है।

टीम में राहुल सिंह अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कपिल कदम नापतौल निरीक्षक तथा संजय पाँचाल श्रम सहायक उपस्थित रहे।.

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