AM- Live News Madhya Pradesh : रतलाम में पटवारी ने पावती बनाने के लिये ली थी 30 हजार रुपये की रिश्वत
रतलाम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आठ साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर पटवारी 42 वर्षीय अलका सक्सेना पत्नी रवि भटनागर निवासी डोगरे नगर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसले के बाद अलका सक्सेना को जेल भेज दिया। फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश संतोषकुमार गुप्ता ने सुनाया।