कालू उर्फ जेवियर पिता अगस्टीन खराड़ी द्वारा महिला के साथ अभद्रता व गाली गलौज करने के संबंध में धारा 116,107 शांति भंग करने के संबंध में न्यायालय में आज पेशी।
मामला यह है कि कालू खराड़ी के द्वारा विगत लगभग 3 माह से महिला के साथ गाली-गलौज अभद्र व्यवहार लगातार किया जा रहा है उक्त संबंध में पुलिस चौकी अंतरवेलिया के अंतर्गत लिखित में शिकायत भी दी गई परंतु कालू खराड़ी में कोई सुधार नहीं आया उक्त घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए धारा 116,107 साथ की कार्रवाई करते हुए संबंधित 1.कालू उर्फ जेवियर खराड़ी, 2.प्रेम पिता दीपक डामोर 3. मनीष पिता प्रकाश खराड़ी के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए।

कालू उर्फ जेवियर खराड़ी के द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता लगी होने के बाद भी गांव फलिया में गाली गलौज व धोंसधमकी देते हुए आवेदिका के घर लठ्ठ लेकर गया और जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। संपूर्ण गांव जानता है कि कालू खराड़ी आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का है आए दिन किसी न किसी को गाली गलौज की जाती है परंतु कालु खराड़ी व उनका परिवार अपने आप को निर्दोष बताते हैं परंतु इसके विपरीत यह सत्य है कि कालू खराड़ी के द्वारा आए दिन उक्त कृत्य किया जाता है उनके घर परिवार वालों के द्वारा कभी उन्हें उक्त कृत्य के लिए समझाईश तक नहीं दी जाती है।
उक्त संपूर्ण घटनाक्रम का आवेदिका के पास वीडियो भी उपलब्ध है उसके बावजूद भी कालू खराड़ी की माता शांति बाई का कहना है कि मेरा बेटा बेगुनाह है झूठा आरोप लगाया जाता है क्या कालू खराड़ी के द्वारा घर पर आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दोस्त धमकी देने वाला वीडियो फुटेज भी गलत हो सकता है उक्त वीडियो फुटेज की सूक्ष्मता से जांच करते हुए उचित कानूनी कार्यवाही की जावे व एक महिला के खिलाफ अपशब्द वह गांव में शांति भंग करने के संबंध में उचित कानूनी कार्यवाही की जाना उचित होगा। घटना के समय (100)हंड्रेड डायल के द्वारा पुलिस सहायता के लिए भी कॉल किया गया था । पुलिस के समक्ष भी कालू खराड़ी के द्वारा आवेदिका के साथ गाली गलौज कर धोंसधमकी दी गई थी। तब जाकर कहीं धारा 116,107 की कार्यवाही की गई जबकि ऐसे आरोपी के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए जिससे गांव में शांति व सुरक्षा बनी रहे।
AM-LIVE bureau report Jhabua Madhya Pradesh
