झाबुआ। जघन्यक एवं सनसनीखेज मामले में हत्या कारित करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यापयालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्तार साहब, जिला एवं सत्र न्यावयाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी छगन पिता सेकडि़या कनेश निवासी ग्राम मायावाड़ जिला आलीराजपुर को धारा 307, 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन), झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2019 को फरियादी ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी कि मैं तथा मेरी पत्नी़ व लड़का तथा लड़की गांव में मतदान करने के बाद मंदसौर तरफ मजदूरी करने के लिये जाने के लिये झाबुआ आ गये थे तथा रात में बस नहीं मिलने के कारण बस स्टेेण्डन के अंदर सो गये। मैं तथा पत्नीब लड़के की नींद खुल गई, किंतु लेटे थे करीब सुबह 04:45 बजे एक व्य क्ति अपने हाथ में फालिया लेकर उठा व एकदम से गाली-गलौच कर मेरी लड़की भल्ली उम्र 08 वर्ष को गर्दन में फालिया मारा व मेरी पत्नीी को भी फालिया मारा, जिससे पैर में लगा इतने में वहां पर खड़े लोगों ने बीच-बचाव करते हुये फालिया छिनने की कोशिश की तो उन लोगों को भी उसने फालिया मारा व फालिया की चोट उनको भी लगी। फरियादी तत्कातल अपनी बच्चीन को गोद में उठाकर अस्प ताल ले गया, जहां डॉक्टलर द्वारा बताया गया कि बच्चीत की मौत हो चुकी है। घटना में अनिल, भगवानसिंह एवं मणीबाई भी घायल हुए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी छगन के विरुद्ध थाना झाबुआ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी छगन को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या।यालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्याअयालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्याायाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी छगन को आज दिनांक को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं धारा 326 भा.दं.वि. में 5-5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।
A.L.Mandoriya bureau district Jhabua
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