नाबालिग बालिका को झाबुआ पुलिस ने किया दस्तयाब।

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“नाबालिग बालिका को झाबुआ पुलिस ने किया दस्तयाब”

झाबुआ। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा महिला संबंधी अपराधों को अधिक गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण करने के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश किया गया है।

  1. इसी क्रम में दिनांक 29.08.2017 को फरियादी की लड़की कही चली जाने पर पर थाना पेटलावद के अपराध क्रं. 416/2017 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बालिका को दिनांक 05.02.2018 को ही दस्तयाब किया जा चूका था। घटना दिनांक से आरोपी मन्नु पिता हुरसिंह निवासी करपटिया को दिनांक 30.12.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
  2. थाना कल्याणपुरा के अपराध क्रं. 378/2020 धारा 363 भादवि के अपराध में अपह्ता बालिका को दस्तयाब किया गया।
    इस प्रकार नाबालिग अपह्ता को परिजनों को सुपुर्द किया गया, बालिका के मिलने पर परिजनों द्वारा झाबुआ पुलिस का आभार व्यक्त किया है। इस प्रकार अपह्ता के माता-पिता को उनकी बालिका को सौपकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य झाबुआ पुलिस द्वारा किया गया।
  3. दिनांक 31.10.2020 को आरोपी विनोद पिता गुला मेडा उम्र 24 वर्ष निवासी रेतालुंजा द्वारा कच्चे मकान के बीच गली में सफेद त्रिपाल से ढककर रखी गई 47 पेटी अंग्रेजी शराब कुल किमती 1,84,680/-रू. की शराब जप्त की गयी। जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रं 942/2020 धारा 34(2),36 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी विनोद घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था जिसे दिनांक 29.12.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

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