गैस कंपनी व हॉकर उपभोक्ता से कर रहे खुलेआम लूट ।

Spread the love

गैस कंपनी व हॉकर उपभोक्ता से कर रहे खुलेआम लूट

जानकारी के अभाव में उपभोक्ता हो रहे ठगी का शिकार

धार। उपभोक्ता जानकारी के अभाव में गैस कंपनी व हॉकर उपभोक्ता से कर रहे है खुलेआम ठगी! जागरूक उपभोक्ता अगर इसकी शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से लिखित में करता हैं तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती हैं। किन्तु खाद्य विभाग के अधिकारी अपनी और से आदेश जारी कर गैस कंपनियो को दिशा निर्देश जारी कर दे तो उपभोक्ता ठगी का शिकार होने से बच सकता है।

गैस कंपनी का हॉकर घर पहुंच सेवा के नाम पर करता है अवैध वसूली

गैस कंपनी का हॉकर घर पहुँच सेवा के नाम पर 20 रुपये प्रति सिलेंडर के निर्धारित बिल से अधिक राशि वसूल करता है। जबकि नियमानुसार गैस कंपनी हॉकर को जो बिल देती हैं, हॉकर को बिल पर लिखी हुई राशि ही लेना चाहिए। उपभोक्ता हॉकर से पहले बिल मांगे औऱ बिल में लिखी हुई राशि ही उपभोक्ता हॉकर अदा करे।

गैस का सिलेंडर स्वयं लाने पर एजेंसी देती है रुपये, जानें नियम

आपके पास जिस भी एजेंसी का कनेक्शन हो। अगर आप घर पर डिलीवरी न लेकर गोडाउन से सिलेंडर खुद लाते हैं तो आप एजेंसी से 19 रुपये 50 पैसा वापस ले सकते हैं। कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं कर सकती। यह राशि बतौर डिलिवरी चार्ज आपसे सिलेंडर बुक करते समय लिया जाता है। सभी कंपनियों के सिलेंडर के लिए यह राशि तय है। हालांकि, महीनेभर पहले ही इस राशि को बढ़ाया गया है। पहले डिलिवरी चार्ज 15 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 19 रुपये 50 पैसा किया गया है।

मना करने पर यहां करें शिकायत

कोई भी एजेंसी संचालक आपको यह राशि देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर या जिला खाध अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं।

फ्री में चेंज होता है गैस रेगुलेटर

अगर आपके सिलेंडर का रेगुलेटर लीक है तो आप इसे फ्री में एजेंसी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए। आपको लीक रेगुलेटर को अपने साथ लेकर एजेंसी जाना होगा। सब्सक्रिप्शन वाउचर व रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा। दोनों का नंबर मैच होने पर रेगुलेटर बदल दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।

डैमेज होने पर भी बदल जाता है रेगुलेटर

अगर आपका गैस रेगुलेटर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो भी एजेंसी इसे बदलकर देगी। लेकिन, इसके लिए एजेंसी कंपनी टैरिफ के हिसाब से आप से राशि जमा करवाएगी। यह राशि 150 रुपये तक होती है।

चोरी होने पर मिलता है नया रेगुलेटर

अगर आपका रेगुलेटर चोरी हो जाए तो एजेंसी से नया रेगुलेटर चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी होगी। एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी जमा करने पर ही एजेंसी रेगुलेटर को देगी।
रेगुलेटर खो जाए तो आप 250 रुपये की राशि जमा करके एजेंसी से अपना रेगुलेटर ले सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए अब मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर भी आ चुके हैं। इसमें रेगुलेटर यह बताता है कि आपकी टंकी में कितनी गैस बची है। रेगुलेटर की लाइफ टाइम वारंटी होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होने पर ही रेगुलेटर फ्री में चेंज किया जाता है। अन्य में शुल्क वसूला जाता है।

अधिकारी नहीं करते गोडाऊन व होटलों का निरीक्षण, व्यावसायिक सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का हो खुलेआम उपयोग

जिला खाध अधिकारी गैस कंपनी के गोडाऊन का निरीक्षण नहीं करते हैं। और न ही स्टॉक का मिलान भी नहीं किया जाता हैं, जिससे गैस कंपनी के संचालक अपनी मनमानी करते रहते हैं और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी खुलेआम कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन में व शादी के गार्डन में गैस सिलेंडर का अधिक संख्या में खुलेआम उपयोग किया जाता हैं और व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग नहीं होता है और बाजार में भी होटल व चाय की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी शुभ लाभ के चक्कर में मूकदर्शक बनकर बैठे हैं।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!