8 जून को शंभूबाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कि 6 जून को रात्रि में उसके पति ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की जिससे संभूबाई को कमर में और शरीर में अंदरुनी चोट आई थी।

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8 जून को शंभूबाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कि 6 जून को रात्रि में उसके पति ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की जिससे संभूबाई को कमर में और शरीर में अंदरुनी चोट आई थी । शिकायत में शंभूबाई ने यह भी कहा था कि उसके पति द्वारा उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शंभूबाई व उनके पति के बीच जो झगड़ा हुआ था। जिससे संभूबाई को कमर व शरीर में अंदरुनी चोट आई थी । मृतिका संभूबाई का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेघनगर में किया गया। ईलाज के दौरान संभूबाई की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए। थाना कल्याणपुरा द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आपको बता दें कि न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायधीश राजेश कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी नानसिंह पिता रतना को दोषी पाते हुये अभियुक्त को धारा 304 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड- से दण्डित किया गया।

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