झाबुआ । नगर पालिका परिषद झाबुआ द्वारा कर सम्पत्ति कर वसूली शिविर का आयोजन, आजाद चौक पर संचालित किया जा रहा है।

Spread the love

झाबुआ। मध्यप्रदेश शासन नगर निकाय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार नोवल कोरोनावायरस वैश्विक महामारी में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय

निकायों के करो उपभोक्ता प्रभार आदि की वसूली हेतु अधिभार में आकर्षक छूट निम्नानुसार प्रदान करते हुए। नगर पालिका परिषद झाबुआ द्वारा कर सम्पत्ति कर वसूली शिविर का आयोजन, आजाद चौक झाबुआ में संचालित किया जा रहा है।

अय्यूब खान , राजस्व उपनिरीक्षक नगर पालिका परिषद झाबुआ।


संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 50,000/- हजार हो उस पर 100% अधिभार में छूट। एवं राशि रुपया (एक लाख) 1,00000/-हो उस पर 50% अधिभार में छूट व राशि (रुपये एक लाख) 1,00000/- से अधिक हो उस पर 25% अधिभार में छूट दी गई।

बाइट – अय्यूब खान , राजस्व उपनिरीक्षक नगर पालिका परिषद झाबुआ।

द्वारा न्यूज़ ब्यूरो को जानकारी दी गई है कि आम नागरिक शिविर में संपत्ति कर दुकान प्लाट आदि कर जमा करवा सकते हैं। राजस्व नगर पालिका परिषद झाबुआ का टोटल कर डिमांड 3 करोड़ के आसपास है डिफाल्टर की लिस्ट नोट आदेश जारी कर दिए गए है। उसके बाद भी यदि कर जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कुर्की एवं फ्लेक्स सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे शिविर में आज दिनांक तक 70 से 80 लाख कर वसूली की जा चुकी।

झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट ।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!