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कैथोलिक मिशन चर्च ईशगढ़ पिपलिया से प्राप्त अवैध मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी-ईशगढ़ पिपलिया द्वारा पीड़ित पक्ष की पैतृक कृषि भूमि का अवैध रूप से फोती नामांतरण कराने हेतु प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है।

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पार्ट-1 झाबुआ, मध्य प्रदेश। Albert Mandoriya, Editor In Chief, Am Live News . मामला अवैध रूप से आदिवासीयों की कृषि भूमि को जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी-ग्राम ईशगढ़ पिपलिया द्वारा छीनकर कैथोलिक मिशन ईशगढ़ पिपलिया को बेचने की कोशिश किये जाने संबंधी हैं। आपको हम बता दे कि मामले की जाँच हेतु जून माह 2025 में मौके पर आये राजस्व निरीक्षक दल निष्पक्ष जाँच कर लिखा गया पांचनामा को दबाव पूर्वक कैथोलिक मिशन ईशगढ़ पिपलिया द्वारा हस्ताक्षरयुक्त मौका पंचनामा भी फाड़ कर फेक दिया गया पीड़ित पक्ष द्वारा यथासमय घटना की लिखित शिकायत दी गई परन्तु आज तक संबंधित के विरूद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जाने से कैथोलिक मिशन के संरक्षण में दिन प्रतिदिन विपक्ष के होसले बुलंद होते नजर आ रहे है उक्त विवादित कृषि भूमि पीड़ित पक्ष के पिता स्व: श्री लेवनार पिता रेमी मंडोरिया के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में खाता सर्वे अनुसार 1.108 हेक्टेयर कृषि भूमि रिकार्ड में दर्ज होकर पीड़ित पक्ष की जानकारी के बिना उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खाता सर्वे पर 1.108 हेक्टेयर से कम कर 0.8500 हेक्टेयर रकबा कम दर्ज किया जाना संदेह की परिधि में होकर उक्त मामले की राजस्व विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच कर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होना चाहिए।


सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जोसफ पिता पीटर मंडोरिया पिपलिया द्वारा कैथोलिक मिशन ईशगढ़ पिपलिया से उक्त विवादित कृषि भूमि को स्वयं की निजी भूमि बताकर लाखो रुपये लिए गए है और अन्य खाता धारक द्वारा भी अवैध रूप से जमींन दान करने के नाम पर लाखो रुपयों का लेनदेन किया जाना सूत्र बता रहे उक्त संबंध में मौके पर आये कैथोलिक मिशन ईशगढ़ पिपलिया के पल्ली पुरोहित Fr. मुकेश गरासिया द्वारा भी पीड़ित पक्ष को दबाव पूर्वक कहा गया कि मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि जोसफ पिता पिटर मंड़ोरिया से खरीद ली गई है जबकि शासकीय रिकार्ड अनुसार जोसफ पिता पिटर मंड़ोरिया के नाम पर राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई भूमि दर्ज नहीं पाई गयी है, कैथोलिक मिशन की अभिरक्षा में मिशन के पदाधिकारियों अरविन्द पिता फोरतु मंड़ोरिया सचिव आदि द्वारा पीड़ित पक्ष एवं मंड़ोरिया पत्रकार के निवासरत मकानों को जेसीबी द्वारा मकान तोड़कर जमीदोज कर नष्ट करने की धौंस-धमकी दी गई उक्त घटना से एवं जोसफ पिता पीटर मंडोरिया कैथोलिक मिशन ईशगढ़ से प्राप्त मैरिज सर्टिफिकेट एवं विक्टर पिता जोसेफ मंडोरिया की अवैध अंकसूची आदि तथ्यहीन साक्ष्य दस्तावेज तहसील न्यायालय झाबुआ में प्रस्तुत करना एवं अरविन्द पिता फोरतु मंड़ोरिया सचिव कैथोलिक मिशन द्वारा मौके पर जाँच दल को झूठे बयान देते हुए गुमराह करना कैथोलिक मिशन की मिलीभगत को उजागार करता है मैरिज सर्टिफिकेट आदि दस्तावेजों के अनुसार जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी ईशगढ़ पिपलिया की शादी लगभग 16 साल की नाबालिक उम्र में कैथोलिक मिशन द्वारा किन आधार पर रीति रिवाज से चर्च में शादी सम्पन्न कर जारी किया मैरिज सर्टिफिकेट संदेह की परिधि में है। उक्त मामले की निष्पक्ष जाँच लोकायुक्त द्वारा करना उचित होगा।


उक्त अवैध मैरिज सर्टिफिकेट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुरोहित मुकेश गरासिया पिपलिया एवं जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा ही पीड़ित पक्ष से कृषि भूमि छीनने के उद्देश्य से झूठे गवाह एवं झूठे साक्ष्य दस्तावेज बनकर दिए जा रहे हैं। उक्त समस्त दस्तावेजों का मूल रिकॉर्ड का सूक्ष्मता से अवलोकन परीक्षण कर संबंधित के विरूद्ध क़ानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए।
चूँकि भारत देश में विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने का नियम वर्ष-2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संपूर्ण देशवासियों पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा शासन के निर्देशानुसार विवाह पंजीकरण नहीं कराते हुए कैथॉलिक मिशन चर्च ईशगढ़ पिपलिया द्वारा 16 साल की आयु में सबीना पिता दानियल से शादी सम्पन्न करवाई गई है के संबंध में मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया गया जबकि कैथोलिक मिशन ईशगढ़ पिपलिया के रिकॉर्ड अनुसार जोसफ पिता पीटर मंडोरिया की शादी लूसिया पिता नरसिंग खराड़ी से होकर लुसिला खराड़ी जोसफ पिता पीटर मंडोरिया की वास्तविक पत्नी होकर ग्राम ईशगढ़ पिपलिया में साथ में ही रहती है। ऐसे में जोसफ पिता पीटर मंडोरिया की वास्तविक पत्नी कौन है फौत हो गई सबीना पिता दानियल खराड़ी है या लूसिया खराड़ी के संबंध में शासन को निष्पक्ष जाँच करना चाहिए है। जिससे किसी गरीब आदिवासियों की जमींन अवैध रूप से छिनकर बेचीं न जाये।


चूंकि- राजस्व निरीक्षक जांच दल द्वारा जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत सबीना पिता दानियल के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों में भिन्नताएं पाते हुए ग्राम पंचायत नरवालिया पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक जांच दल द्वारा उक्त फोती नामांतरण प्रकरण निरस्त कराने हेतु प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया कि जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नताएं पाई जाने पर फोती नामांतरण नहीं किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी ईशगढ़ पिपलिया द्वारा ग्राम पंचायत नरवालिया के खाता सर्वे नंबर 12 एवं 9 एवं ग्राम पंचायत पिपलिया के खाता सर्वे नंबर-304 एवं 263 कुल 4 खाता सर्वे नंबर पर राजस्व रिकॉर्ड में सवीना पिता दानियल नाम षडयंत्र पूर्वक दर्ज पर उक्त चारों खाता सर्वे नंबरों का जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा फोती नामांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उक्त कृषि भूमि पर कई गरीब आदिवासी 50-60 वर्षों से अधिक वर्षो से काबिज है जोसफ पिता पिटर मंड़ोरिया द्वारा राजस्व विभाग जाँच दल को गुमराह किया जा रहा कि उक्त भूमि मेरी निजी सम्पत्ति है एवं सवीना पिता दानियल मेरी पत्नी कृषि करती थी इस प्रकार से जोसफ मंड़ोरिया द्वारा गलत जानकारी देकर राजस्व जाँच दल को गुमराह कर मौके पर उनके ही पक्षकार को ही बुलाकर मौका पंचनाम पर हस्ताक्षर करवाया जाने पर ग्राम पिपलिया की जाँच रिपोर्ट एवं पंचनामा संदेह की परिधि में है ग्राम पिपलिया पटवारी हल्का-17 के पटवारी की जांच रिपोर्ट में दर्शाए तथ्यों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम पिपलिया के पटवारी द्वारा जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का बिना अवलोकन परीक्षण किए ही उक्त जांच रिपोर्ट तैयार कर तहसील न्यायालय झाबुआ की प्रस्तुत कर दी गई है चूंकि जोसफ मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में समग्र परिवार आई.डी. क्रमांक-29470323 में josk Pitr, एवं Sbina नाम समग्र परिवार आई डी में दर्ज हैं। ग्राम पिपलिया पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार किन आधार पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट में सबीना जोसफ पिता पीटर मंडोरिया की पत्नी होना पाया गया है ऐसे में अखिलेश भाबोर ग्राम पिपलिया के पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच एवं मौका पंचनामा रिपोर्ट किन आधार पर जांच रिपोर्ट में उक्त तथ्य दर्शाया गया है पटवारी की उक्त जांच रिपोर्ट से कई गरीब बेसहारा आदिवासी अचानक घर से बेघर होना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ऐसे में तहसील न्यायालय को निष्पक्ष जाँच करवाने हेतु राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अभिरक्षा में अखिलेश भाबोर पटवारी की जांच रिपोर्ट के विरुद्ध जाँच करवाने हेतु तत्काल निर्देशित किया जाए।
ग्राम पंचायत नरवालिया के निर्वाचन नामावली आदि शासकीय दस्तावेज अनुसार सवीना पिता दानियल नामक व्यक्ति ग्राम पंचायत नरवालिया में दर्ज नहीं पाया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा कैथोलिक मिशन से प्राप्त अवैध मैरिज सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि अवैध दस्तावेज से शासन को गुमराह कर फोती नामांतरण कराने की कोशिश की जा रही हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील न्यायालय झाबुआ द्वारा जोसफ पिता पीटर मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत फोती नामांतरण के चारों प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाती यह निर्माण बड़ा दिलचस्प होगा जानने के लिए Am Live के साथ बने रहिये।

कैथोलिक मिशन के जिम्मेदारों द्वारा उक्त मामले में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया जा रहा हैं।


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