झाबुआ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपहार स्वरूप 2.00 लाख की राशि स्वीकृत
झाबुआ 28 दिसम्बर 2021 । सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक/राहत/अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन/2021-22/6558 झाबुआ दिनांक 27/12/2021 के तहत मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ 23-43/2007/25/4, भोपाल दिनांक 23.07.2007 एवं संशोधन नियम 2014 में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार में प्रकाशित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09 जुलाई 2015 में ज्ञाप क्रमांक एफ-23-6-14-25-4, भोपाल दिनांक 15 सितम्बर 2014 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन अस्पृश्यता निवारणार्थ योजनांतर्गत म.प्र. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2007, संशोधित नियम 2014 में दिये गये निहित प्रावधान अनुसार श्री राहुल गवली पिता बंटी गवली पिछडा वर्ग उम्र 25 वर्ष, निवासी महात्मा गांधी नवाडा रोडा वार्ड क्रमांक 15 थांदला, तहसील थांदला, जिला झाबुआ म.प्र. का विवाह श्रीमती विद्या भदाले पिता विक्रमसिंह भदाले उम्र 23 वर्ष, जाति बैरवा, अनुसूचित जाति वर्ग, निवासी कलाजी मंदिर कालोनी थांदला, तहसील थांदला जिला झाबुआ म.प्र. के साथ हिन्दू रीति-रिवाज दिनांक 08.12.2020 विवाह होने से एवं कलेक्टर एवं विवाह रजिस्ट्रार जिला झाबुआ द्वारा हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 अंतर्गत जारी अन्तर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र पंजीयन पंजीयन क्रमांक 03/2021 दिनांक 14.10.2021 द्वारा उक्त विवाह वैध माना जाकर विवाह प्रमाण पत्र संबंधित दम्पत्ति/हितग्राही प्रस्तुत किए जाने के उपरांत इन्हें हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपहार स्वरूप राशि रूपयें 2.00 लाख संबंधित हितग्राही/दम्पति श्री राहुल गवली एवं श्रीमती विद्या भदाले के संयुक्त बैंक खाता कैनरा बैंक ब्रांच थांदला खाता नंबर 6264101002247, आईएफसी कोड सीएनआरबी 0006264 में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ग्लोबल मद 49-2225-01-800-0703-0326-14-000 से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गए है। साथ ही शासन नियमानुसार इन्हें यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
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